Challan On Bull Bars: अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने अपनी कार के फ्रंट बंपर पर मेटल क्रैश गार्ड (बंपर गार्ड या बुल बार) लगवा रखा है, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत गैरकानूनी है और इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे जितनी स्क्रैच या टक्कर से नुकसान की भरपाई नहीं होगी, उससे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस आपसे वसूल लेगी। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, किसी भी गाड़ी में बंपर पर मेटल क्रैश गार्ड नहीं लगवाया जा सकता है।
मेटल बंपर गार्ड लगाने पर कितना चालान?
कार में मेटल बंपर गार्ड या बुल बार लगाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत चालान भरना पड़ सकता है। इसके लिए 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। इसके अलावा, अगर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी में बंपर गार्ड पाती है, तो इसे मौके पर ही हटवा दिया जाएगा।
पैदल यात्रियों की सुरक्षा को रहता है खतरा
गाड़ी में बुल गार्ड या क्रैश गार्ड लगाने का सबसे बड़ा नुकसान पैदल यात्रियों को होता है। टक्कर की स्थिति में मेटल क्रैश गार्ड से पैदल यात्रियों को गंभीर चोटें लग सकती हैं। गाड़ी का बंपर कुछ शॉक ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे चोटें कम लगती हैं, जबकि मेटल क्रैश गार्ड से टकराने पर पूरा फोर्स पैदल यात्री पर लगता है।
बंपर के कारण नहीं खुलते हैं एयरबैग
मेटल बंपर गार्ड या बुल बार की वजह से गाड़ी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। दुर्घटना की स्थिति में बंपर से सीधी टक्कर नहीं होने के कारण एयरबैग के सेंसर सही समय पर संकेत नहीं दे पाते, जिससे एयरबैग नहीं खुलते या देरी से खुलते हैं। इससे गाड़ी में बैठे ड्राइवर और अन्य यात्रियों को गंभीर चोटें लग सकती हैं, जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।
(मंजू कुमारी)