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Vehicles Modification: RTO की अनुमति के बिना कार के इंजन की क्षमता (CC) बढ़ाना या बदलना गैर-कानूनी है। इससे प्रदूषण और सुरक्षा मानकों पर विपरीत असर पड़ता है।

Vehicles Modification: भारत में कई लोग अपनी गाड़ियों को आकर्षक और पावरफुल बनाने के लिए मॉडिफिकेशन करवाते हैं, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत कुछ बदलाव गैर-कानूनी माने जाते हैं। ऐसे मॉडिफिकेशन से न केवल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

क्या कहता है भारतीय मोटर वाहन अधिनियम?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, किसी भी वाहन की मूल संरचना (Original Structure) में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उसकी सुरक्षा प्रभावित हो। सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से छेड़छाड़ अवैध होगी।

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अवैध व्हीकल मॉडिफिकेशन

  • इंजन मॉडिफिकेशन: इंजन की क्षमता (CC) बढ़ाना या बदलना बिना RTO की अनुमति के अवैध है। इससे प्रदूषण और सुरक्षा मानकों पर असर पड़ता है।
  • बॉडी और चेसिस मॉडिफिकेशन: गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई बदलना गैर-कानूनी है, क्योंकि इससे वाहन की संरचना और स्थिरता प्रभावित होती है।
  • फैंसी नंबर प्लेट: सरकार द्वारा निर्धारित फॉन्ट और डिजाइन के विपरीत नंबर प्लेट अवैध है और इससे चालान कट सकता है।
  • एलईडी और फ्लैशिंग लाइट्स: रेड और ब्लू लाइट्स सिर्फ इमरजेंसी वाहनों के लिए आरक्षित हैं। अन्य गाड़ियों पर इन्हें लगाना नियमों का उल्लंघन है।
  • साइलेंसर मॉडिफिकेशन: मॉडिफाइड एग्जॉस्ट या लाउड साइलेंसर प्रतिबंधित हैं, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है।
  • सनफिल्म और ब्लैक ग्लास: 70% से कम विजिबिलिटी वाली सनफिल्म अवैध है, जिससे चालान हो सकता है।

वैध व्हीकल मॉडिफिकेशन

  • एलॉय व्हील्स और टायर अपग्रेड (मानक डाइमेंशन के अनुसार)
  • इंटीरियर मॉडिफिकेशन (सीट कवर, एंबियंट लाइटिंग, डैशबोर्ड अपग्रेड)
  • स्पोर्ट्स स्टिकर्स और ग्राफिक्स (गाड़ी के मूल रंग स्कीम में बदलाव किए बिना)

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अगर आप गाड़ी में किसी मॉडिफिकेशन का प्लान बना रहे हैं, तो पहले RTO से अनुमति जरूरी ले लीजिए। गैर-कानूनी मॉडिफिकेशन से बचें और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि आपकी गाड़ी सुरक्षित और कानूनी रूप से सड़क पर चल सके।

(मंजू कुमारी)
 

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