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New Rules for Small-Savings: दादा-दादी को सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि वे कानूनी अभिभावक न हों। साथ ही, कई पीपीएफ खातों को कंसोलिडेट करने की जरूरत होगी।

New Rules for Small-Savings: केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSAS) और बंद हो चुकी राष्ट्रीय बचत योजना (NSS-87) से जुड़े निवेशकों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अगर आपने इन योजनाओं के तहत कई खाते खोले हैं, तो आपको उन्हें समेकित (कंसोलिडेट) करना होगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। यहां जानें इन नए नियमों के बारे में... 

1) केवल एक PPF खाता रखने की अनुमति
वित्त मंत्रालय ने 12 जुलाई को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि PPF के तहत निवेशक केवल एक खाता ही रख सकते हैं। अगर किसी निवेशक के दो PPF खाते पाए जाते हैं, तो उन्हें एक खाते को प्राथमिक खाता घोषित करना होगा और अन्य खाते में जमा राशि को प्राथमिक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद अन्य खाते में जमा राशि पर शून्य प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अगर किसी के पास दो से अधिक PPF खाते पाए जाते हैं, तो उन खातों पर अब तक का अर्जित ब्याज वापस ले लिया जाएगा।

2) नाबालिग के लिए भी एक PPF खाता
पर्सनल अकाउंट के अलावा आप एक नाबालिग के नाम पर भी PPF अकाउंट खोल सकते हैं। यहां भी एक साल में न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख का निवेश करना होगा। अगर किसी नाबालिग के नाम पर एक से अधिक खाते खोले गए हैं, तो इनमें से एक को मुख्य खाता घोषित किया जाएगा और अन्य खातों को 'अनियमित खाते' माना जाएगा। अनियमित खाते पर वर्तमान पोस्ट ऑफिस बचत खाते की ब्याज दर (4% प्रति वर्ष) लागू होगी, जबकि मुख्य खाता सामान्य दर (7.1%) पर ब्याज अर्जित करता रहेगा

3) NRI PPF खाता नहीं रख सकेंगे
अप्रवासी भारतीय (NRIs) के लिए PPF खाता रखना अब संभव नहीं होगा। जिन NRIs ने अपनी निवास स्थिति को वेरिफाइ किए बिना PPF खाते में निवेश जारी रखा है, उनके खातों पर 12 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक पोस्ट-ऑफिस बचत खाते की दर से ब्याज मिलेगा, उसके बाद शून्य ब्याज लागू होगा। NRIs नए PPF खाते नहीं खोल सकते, लेकिन अगर उन्होंने निवास बदलने से पहले खाता खोला है, तो वे परिपक्वता तक उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन कोई विस्तार नहीं मिलेगा।

4) दादा-दादी सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोल सकते
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सुकन्या समृद्धि योजना (SSAS) केवल बिटिया के अभिभावक ही खोल सकते हैं। दादा-दादी द्वारा खोले गए SSAS खातों को अब माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा। यह योजना 10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए है और यह खाता 18 साल की उम्र तक सक्रिय रहता है। इस योजना पर वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज मिलता है।

5) राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) बंद
राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) 1992 में शुरू की गई थी और 2002 में बंद कर दी गई थी। यह योजना 7.5% ब्याज देती थी, जो पहले 11% थी। 12 जुलाई से 30 सितंबर तक पहला खाता चलता रहेगा, लेकिन बाद के खाते पोस्ट ऑफिस बचत खाते की दर से 6% ब्याज देंगे। 1 अक्टूबर के बाद यह खाता शून्य ब्याज पर चलेगा, जिससे यह योजना बंद मानी जा सकती है।

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