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मंत्रालय को महिला कर्मचारियों की पेंशन के लिए बच्चों को नॉमिनी बनाने से जुड़ी कई चिट्ठियां और मेल मिल रहे थे। सरकार ने इस मुद्दे पर विचार कर फैसला लिया है।

New Pension Rules for Female Government Servant: केंद्रीय पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने महिला कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ा अहम निर्णय लिया है। बुधवार को मंत्रालय की ओर से बताया गया कि महिला सरकारी कर्मचारियों को फैमिली पेंशन सुनिश्चित करने के लिए एक नई सुविधा दी गई है। अब उन्हें विवादित विवाह या पति के खिलाफ कानूनी मामलों में अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट करने की अनुमति मिलेगी।

कर्मचारियों के लिए यह था पेंशन से जुड़ा नियम
मंत्रालय ने इस सुविधा को "प्रगतिशील" और महिलाओं को "सशक्त बनाने" का एक साधन बताया है। अब तक के नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन सबसे पहले उसके पति या पत्नी को मिलती थी, लेकिन इस नई घोषणा से महिलाओं को अपने बच्चों के लिए भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।

कोर्ट केस चल रहा है तो भी बच्चे को मिलेगी सुविधा
इस फैसले के मुताबिक, अगर किसी महिला सरकारी कर्मचारी की शादी से जुड़े विवाद में तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो वह अपने पति के स्थान पर फैमिली पेंशन के लिए अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकेगी। यदि उसने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा या अन्य कानूनी मामले दर्ज किए हैं, तो भी वह इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।

महिलाओं को मिलेगी पहले से ज्यादा आत्मनिर्भरता
इसके अलावा, यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी का पति जीवित है और उसका एक बच्चा है, तो फैमिली पेंशन के लिए उस बच्चे को भी मान्यता दी जाएगी। इससे महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भरता और समर्थन मिलने की उम्मीद है। बता दें कि मंत्रालय को महिला कर्मचारियों की पेंशन के लिए बच्चों को नॉमिनी बनाने से जुड़ी कई चिट्ठियां और मेल मिल रहे थे। 

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