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Fix Deposit: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वालों को टीडीएस (Tax Deducted at Source) कटौती से बचने के लिए बैंक में हर साल अप्रैल माह में ही 15G या 15H फॉर्म जमा कराना चाहिए। 

Fix Deposit: आमतौर पर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को निवेश का सबसे एक सरल, सुरक्षित और लोकप्रिय विकल्प माना जाता है। लेकिन एफडी पर मिलने वाले ब्याज और अन्य जरूरी बातों से अक्सर अनजान होते हैं। TDS से जुड़े नियमों की जानकारी नहीं होने पर उन्हें पूरा रिटर्न नहीं मिल पाता है। ऐसे में नए वित्त वर्ष (FY 2024-25) में एफडी में पैसा लगाने वाले या जिनकी एफडी जारी है, उन्हें चौकन्ना हो जाना चाहिए। क्योंकि एफडी आधार को अपने टर्म डिपॉजिट पर टीडीएस कटौती से बचने के लिए बैंक में हर साल अप्रैल में फॉर्म 15जी/15एच जमा करना होता है। हालांकि, कुछ बैंकों में इसे ऑनलाइन भी सबमिट किया जा सकता है।

टीडीएस (Tax Deducted at Source) क्या है?
फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वाले लोगों को बैंक द्वारा मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कटौती का प्रावधान होता है, जिसे टीडीएस कहा जाता है। अगर किसी निवेशक की सालाना आय 40,000 रुपए से अधिक है (सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए), तो बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर उसका टीडीएस काटने का नियम है। हालांकि, बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर और रिफंड क्लेम करने के बाद आप टीडीएस को हासिल कर सकते हैं। 

टीडीएस कटौती से बचने के लिए क्या करें?
15G फॉर्म: इसे 60 साल से कम उम्र के FD निवेशक भर सकते हैं। यह फॉर्म भरकर एफडी धारक बता सकते हैं कि उनकी कुल आय टैक्स कटौती के नियमों से मुक्त है। उन्हें किसी भी प्रकार की टैक्स कटौती से राहत चाहिए। आपको सुनिश्चित करना होगा कि एग्जेंप्शन और डिडक्शन के बाद आपकी कुल आय पर टैक्स देनदारी शून्य हो। ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए जबकि न्यू टैक्स रिजीम में लिमिट 3 लाख रुपए है। 

15H फॉर्म: यह 60 साल से अधिक उम्र के एफडी निवेशकों के लिए होता है। इसका इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता है, जो कि अपनी कुल आय पर कोई टैक्स कटौती नहीं चाहते हैं। आपको इसका ध्यान रखना होगा कि सभी एग्जेंप्शन और डिडक्शन के बाद कुल आय पर टैक्स देनदारी शून्य हो। यानी आय 5/7 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

कैसे भरें फॉर्म 15G या 15H?
निवेशकों को बैंक जाकर अप्रैल माह में अपने फिक्स्ड डिपॉजिट से संबंधित फॉर्म 15G या 15H भरकर जमा करना होगा। फॉर्म में सही जानकारी भरकर, उन्हें समय पर बैंक में जमा कर देना चाहिए। फॉर्म में गलत या अधूरी जानकारी देने पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टैक्स कटौती से बचने के लिए अप्रैल माह में 15G या 15H फॉर्म बैंक के पास भरकर जरूर जमा करें।

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