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Stock Markets New Rules: अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर ज्यादा STT चुकाना होगा। ऑप्शंस प्रीमियम पर इसे बढ़कर 0.1% किया गया है, जबकि फ्यूचर्स पर एसटीटी बढ़कर ट्रेड प्राइस का 0.02% हो गया है।

Stock Markets New Rules: अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, खासकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) में, तो आपको मंगलवार (1 अक्टूबर 2024) से लागू हुए नियमों की जानकारी होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बजट भाषण में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके अलावा, NSE और BSE में कैश और एफएंडओ सेगमेंट के लिए नए फीस स्ट्रक्चर भी लागू हो चुके हैं। आइए, इन बदलावों पर विस्तार से नजर डालते हैं...

1) शेयर बायबैक के टैक्स रूल
1 अक्टूबर 2024 से शेयर बायबैक पर नए टैक्स नियम लागू हो गए हैं। अब बायबैक में हिस्सा लेने वाले इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेंस पर टैक्स देना होगा। पहले कंपनियों को बायबैक पर 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन निवेशकों को कोई टैक्स नहीं देना होता था। नए नियमों के तहत बायबैक से होने वाली कमाई को डिविडेंड इनकम माना जाएगा और इस पर निवेशक पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा।

2) NSE और BSE की नई फीस
1 अक्टूबर से NSE और BSE में कैश और एफएंडओ सेगमेंट के लिए नया फीस स्ट्रक्चर लागू हुआ है। एनएसई कैश सेगमेंट में हर 1 लाख रुपए की ट्रेडेड वैल्यू पर 2.97 रुपए फीस लगेगी, जिसे बायर और सेलर दोनों को चुकाना होगा। इक्विटी फ्यूचर्स पर 1.73 रुपए प्रति 1 लाख की ट्रेडेड वैल्यू पर लगेगा, जबकि इक्विटी ऑप्शंस में प्रति 1 लाख रुपए की प्रीमियम वैल्यू पर 35.03 रुपए फीस लगेगी। बीएसई में सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रांजेक्शन फीस बढ़ाकर प्रति 1 करोड़ रुपए की प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू पर 3,250 रुपए कर दी गई है।

3) फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड पर STT बढ़ा 
अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर आपको ज्यादा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) चुकाना होगा। ऑप्शंस प्रीमियम पर एसटीटी बढ़कर 0.1% हो गया है, जबकि फ्यूचर्स पर एसटीटी बढ़कर ट्रेड प्राइस का 0.02% हो गया है। सरकार ने रिटेल इन्वेस्टर्स की एफएंडओ ट्रेडिंग में बढ़ती भागीदारी पर अंकुश लगाने के लिए एसटीटी बढ़ाने का फैसला किया है।

4) बोनस इश्यू के शेयर्स में ट्रेडिंग के नए रूल
1 अक्टूबर से या उसके बाद घोषित सभी बोनस इश्यू के शेयर रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। पहले ये शेयर रिकॉर्ड डेट के 2 हफ्ते बाद ट्रेडिंग के लिए आते थे। SEBI ने 16 सितंबर को एक सर्कुलर जारी कर बोनस शेयरों के लिए T+2 ट्रेडिंग नियम लागू करने की घोषणा की थी। ये नए नियम और फीस स्ट्रक्चर 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुके हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वालों को इन्हें ध्यान में रखना चाहिए।

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