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PAN Aadhaar Link: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जनवरी 2024 तक करीब 11.48 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया। अब इनसे 1000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे। हालांकि, कुछ कैटेगरी में छूट है। 

PAN Aadhaar Link: आधार और पैन कार्ड मौजूदा समय में सभी भारतीय नागरिकों के लिए अहम दस्तावेज हैं। केंद्र सरकार ने दोनों को आपस में लिंक करने के लिए कई बार डेडलाइन जारी की थीं, लेकिन फिर भी देश में 11.48 करोड़ ऐसे पैन कार्ड धारक हैं, जिन्होंने इसे आधार नंबर के साथ नहीं जोड़ा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 5 फरवरी को लोकसभा में एक लिखित जबाव में यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर 29 जनवरी 2024 तक आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है। 

अब डिफॉल्टरों पर लग रहा 1000 रु. जुर्माना
बता दें कि सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 तय की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन डिफॉल्टरों पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया। इसके जरिए 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 600 करोड़ रुपए से अधिक वसूले जा चुके हैं। सरकार ने कुछ कैटेगरी में आधार को पैन से लिंक करने को लेकर छूट दी है। तो आइए जानते हैं किसे यह काम करने की जरूरत नहीं है... 

इन लोगों को आधार-पैन लिंक करने से छूट
पैन नंबर विशेष रूप से नौकरीपेशा और कारोबारी वर्ग के लिए टैक्स और वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी है। सरकार ने 80 साल के अधिक उम्र के नागरिकों को आधार-पैन लिंक के दायरे से बाहर रखा है। इसके अलावा आयकर अधिनियम के मुताबिक, अनिवासी (non-residents) को भी पैन लिंक करने की आवश्कयता नहीं है। वहीं, असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के लोगों को भी आधार-पैन लिंक कराने से छूट प्राप्त है। 

इन सुविधाओं से हो जाएंगे बाहर?
अब तक जिन लोगों ने पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है। उनके पैन नंबर डिएक्टिवेट हो चुके हैं। ऐसे में इन्हें आयकर रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा बैंक ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। 1,000 की पेनॉल्टी भरकर पैन कार्ड को फिर से चालू कराया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद दोबारा चालू होने में करीब एक महीना लगेगा। 

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