PPF Nominee Update New Rule: देशभर के करोड़ों PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) खाताधरकों को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। गुरुवार (3 अप्रैल,2025) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि PPF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने या अपडेट करने के लिए अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह नियम 2 अप्रैल, 2025 के गजट नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया गया है और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
क्या था पहले का नियम?
- पहले ₹50 का शुल्क देना पड़ता था नॉमिनी डिटेल्स में बदलाव के लिए।
- अब यह शुल्क हटा दिया गया है और PPF खाताधारक मुफ्त में नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं।
Recently was informed that a fee was being levied by financial institutions for updating/modifying nominee details in PPF accounts.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 3, 2025
Necessary changes are now made in the Government Savings Promotion General Rules 2018 via Gazette Notification 02/4/25 to remove any charges on… pic.twitter.com/Hi33SbLN4E
नए नियमों के अनुसार कितने नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं?
हाल ही में पास हुए बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत:
- अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं।
- यह नियम डिपॉजिट, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े भुगतानों पर लागू होता है।
- अब ₹5 लाख के बजाय ₹2 करोड़ तक की राशि को इस श्रेणी में रखा जाएगा।
PPF खाते से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नियम
- ब्याज दर: वर्तमान में PPF पर 7.1% सालाना ब्याज मिलता है।
- जमा राशि: न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख सालाना जमा कर सकते हैं।
- लॉकर नियम: कोऑपरेटिव बैंकों में डायरेक्टर्स का कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है।