MP News: अबैध वसूली मामले में जबलपुर जिला प्रशासन ने नजीर पेश की है। प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी फीस पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने एक्शन लिया है। शहर के 10 निजी स्कूलों की बढ़ाई गई फीस के 69 करोड़ रुपए पेरेंट्स को लौटाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में रुपए एक महीने के अंदर लौटाने को कहा गया है।
यूनिफॉर्म, कोर्स में बढ़ोतरी की जांच जारी
डीईओ ने बताया कि ये एक्शन अभी सिर्फ फीस बढ़ाने पर है, यूनिफॉर्म, कोर्स में बढ़ोतरी की जांच की जा रही है। गड़बड़ी मिलती है तो स्कूलों को इसका बढ़ा हुआ पैसा भी पेरेंट्स को लौटाना होगा।
अब तक 21 गिरफ्तारियां, 30 फरार
बता दें, शहर के 11 निजी स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है। अब तक प्रशासन ने 11 स्कूलों के 51 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इनमें स्कूलों के चेयरमैन, प्राचार्य, सीईओ, मैनेजर, सदस्य, एडवाइजर समेत 21 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 30 लोग अभी भी फरार हैं।
आदेश में इन 10 स्कूलों के नाम
- सेंट अलाइसियस स्कूल पोलिपाथर
- क्राइस्ट चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल
- क्राइस्ट चर्च कोएड स्कूल सालीवाडा
- सेंट अलाइसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर
- लिटिल वर्ल्ड स्कूल कंटगा
- क्राइस्ट चर्च बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल
- स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर
- चैतन्य टेक्नो स्कूल
- ज्ञान गंगा आर्केड इंटरनेशनल स्कूल
क्राइस्ट चर्च डायसिसन स्कूल घमापुर