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बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने पर्सनल और पब्लिसिटी अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब कोई भी उनकी इजाजत के बिना उनकी तस्वीर, आवाज और डायलॉग का इस्तामल नहीं कर सकेगा।

Jackie Shroff moved to High Court: बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक अभिनेता जैकी श्रॉफ अपने यूनिक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका स्टाइल और बोलने का अंदाज बेबाक है जो उन्हें अन्य बॉलीवुड एक्टर्स से अलग बनाता है। उनका स्टाइल लोगों को काफी पसंद भी आता है। जैकी जब भी किसी से बात करते हैं तो अधिकतर अपना पेटेंट शब्द 'भिड़ू' शब्द का इस्तेमाल जरुर करते हैं। अक्सर टीवी पर कई शोज में आर्टिस्ट उनकी नकल कर इसी शब्द का प्रयोग कर उनकी मिमिक्री भी करते हैं। लेकिन अब किसी के लिए भी जैकी श्रॉफ की कॉपी करना आसान नहीं होगा। उनके फेमस डायलॉग 'भिड़ू' का इस्तमाल हर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभिनेता ने अब इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दिल्ली HC में दायर की याचिका
दरअसल, जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की है जिसमें उन्होंने पर्सनल और पब्लिसिटी अधिकारों की रक्षा की मांग की है। जैकी ने उनके नाम, तस्वीर, आवाज और शब्द 'भिडू' का उपयोग करने वाली उन संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जो उनकी इजाजत के बिना इसका इस्तेमाल कर अपने फायदे के लिए धंधा चला रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्टर की इजाजत के बिना कोई भी उनके नाम, फोटो, आवाज और शब्द 'भिडू' का इस्तामल कर दुरपोयग नहीं कर पाएंगे।

सोशल मीडिया कंटेंट पर लगाया आरोप
जिस तरह AI दुनियाभर में तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके चलते डीपफेक जैसे कंटेट भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। उसके मद्देनजर अब अभिनेता ने भी अपनी प्राइवेसी की रक्षा के लिए कोर्ट से अपील की है। जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया चैनल, आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस App, GIF, मीम्स समेत अन्य प्लेटफॉर्म उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज, फोटो और उनसे जुड़ी अन्य चीजों का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए याचिका में कोर्ट से निर्देश की गुहार लगाई है। जस्टिस संजीव नरूला ने अभिनेता की इस याचिका पर सुनवाई की है और उन प्रतिवादी संस्थाओं को समन जारी किया।

'एक्टर की छवि को धूमिल किया गया'
जैकी श्रॉफ के वकील की ओर से कहा गया है कि अभिनेता के नाम, छवि, आवाज और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के दुरुपयोग से उनकी पर्सनालिटी और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने ने ये भी बताया कि अभिनेता की इजाजत के बिना "भिडू" नाम से एक रेस्तरां चल रहा है। ये शब्द श्रॉफ का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ प्रतिवादी एक्टर की सहमति या लाइसेंस के बिना टी-शर्ट, मग और पोस्टर पर श्रॉफ की छवियों का उपयोग कर रहे थे, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अब इस मामले पर कोर्ट 15 को सुनवाई करेगी।

अमिताभ-अनिल कपूर भी दायर कर चुके याचिका
इससे पहले भी कई सेलिब्रिटी अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर जागरूक हुए हैं। इनमें महानायक अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर का नाम शामिल है। अमिताभ बच्चन ने साल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर, नाम, आवाज सहित पर्सनैलिटी का इस्तेमाल उनकी इजाजत के बिना करने पर रोक लगाई थी। 

इसके अलावा अनिल कपूर ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर याचिका दायर की थी। उनकी तस्वीर, फोटो और फेमस डायलॉग 'झक्कास' का बिना परमिशन के इस्तेमाल किया जा रहा था। मामले में हाईकोर्ट ने गो डैडी एलएलसी, डायनॉट एलएसी और पीडीआर लिमिटेड को अनिल कपूर के नाम पर बनाए गए डोमेन जैसे- Anilkapoor.com को तुरंत ब्लॉक करने का न‍िर्देश द‍िया था।

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