EPFO New Rules: नया वित्त वर्ष में शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कई जरूरी नए नियम लागू किए गए हैं। ऐसा ही एक नियम जो कर्मचारियों को खुश कर देगा। अब अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता को नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। यह कर्मचारी संगठन भविष्य निधि (EPFO) की ओर से नियम लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
बता दें, नए नियम के मुताबिक, अब पीएफ अकाउंट को ऑटो ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी की अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता को नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप नौकरी बदलते हैं तो 1अप्रैल के बाद से आपका पीएफ खाता अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा।
पहले था यह नियम
गौरतलब है कि इससे पहले, जब भी आप नौकरी बदलते थे तो यूएएन में नए पीएफ खाते को जुड़ना पड़ता था। नौकरी बदलते ही आपको ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ईपीएफ खाते को मर्ज करना होता था। मगर अब आपको अपने पीएफ खाते को मर्ज या ट्रांसफर नहीं करना होगा। ये नौकरी बदलते ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। ज्ञात हो, EPF खाते में कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत जमा करना होता है और इतना ही जमा नियोक्ता की ओर से भी किया जाता है। इसी खाते के माध्यम से कर्मचारी को पेंशन मिलती है।
EPFO में इतने सदस्य जुड़े
EPFO पेरोल के डेटा के अनुसार, जनवरी 2024 में ईपीएफओ से 16.02 लाख लोग जुड़े थे। यह जानकारी श्रम मंत्रालय की ओर उपलब्ध कराई गई। करीब 8.08 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ में अपना रजिस्टेशन कराया था। मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का अनंतिम पेरोल डेटा जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्यों का है।