Delhi Excise Policy Case: शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में भेजे गए। अब ईडी उन्हें 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में दोबारा पेश करेगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल जज कावेरी बावजा की कोर्ट में करीब तीन घंटे तक केजरीवाल के वकीलों और सरकार की ओर से दलीलें पेश की गईं। दिल्ली सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- कोई पुख्ता सबूत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर केजरीवाल को किसी अपराध का दोषी माना जा सके। ईडी ने उन्हें गैरकानूनी और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया। पेशी से पहले केजरीवाल ने कहा- चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। 

कोर्ट रूम LIVE:

- राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर दोनों पक्षों ने 3 घंटे तक दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुमकिन है कि एक से डेढ़ घंटे में अदालत काई फैसला सुनाए।
- केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- कोई पुख्ता सबूत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर केजरीवाल को किसी अपराध का दोषी माना जा सके। ईडी ने उन्हें गैर कानूनी और मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया है।
- सिंघवी ने स्पेशल जज के सामने दलीलें खत्म करते हुए मांग की है कि कृपया रिमांड को एक रूटीन के तौर पर न देखा जाए। इसके लिए न्याय संगत सोच के साथ फैसला लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं।
- ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने पक्ष रखा और 10 दिन की रिमांड की मांगी। सिंघवी की दलीलों के विरोध में कहा- अप्रूवर के बयान को कितना महत्व दिया जाए, इस पर सिर्फ सुनवाई के वक्त ही विचार किया जा सकता है। रिमांड एप्लीकेश में इस पर बहस नहीं हो सकती है।
- एसवी राजू ने कहा कि शराब नीति मामले में अपराध की रकम केवल 100 करोड़ रुपए नहीं है। बल्कि 45 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का भी पता चला है, इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। जांच एजेंसी को मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है। 

ईडी का दावा- शराब घोटाले का सरगना हैं केजरीवाल
केजरीवाल पर पीएमएलए की धारा 19 (1) लगाई गई है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल को बताया गया कि उनके खिलाफ क्या सबूत और क्या आरोप हैं। ईडी ने 28 पन्नों में गिरफ्तारी का आधार तैयार किया है। यह भी बताया कि क्यों रिमांड जरूरी है। ईडी ने कोर्ट को गिरफ्तारी और रेड की फाइल दिखाई। गिरफ्तारी का समय 9 बजकर 5 मिनट बताया गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया है। 

पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में, जानिए ईडी के बड़े आरोप

  • केजरीवाल शराब पॉलिसी बनाने में शामिल थे। घोटाले के पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ।
  • केजरीवाल ने खास लोगों का पक्ष लिया। साउथ लॉबी से केजरीवाल ने रिश्वत मांगी थी।
  • केजरीवाल ने ही भ्रष्टाचार का षडयंत्र रचा। विजय नायर मिडिल मैन की तरह केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। वह 
  • साउथ ग्रुप से जुड़ीं बीआरएस नेता के कविता का भी बयान लिया गया है। सिसोदिया भी इसी केस में बंद हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली। केजरीवाल सिसोदिया के संपर्क में थे।
  • दो मौकों पर कैश का भारी लेन-देन हुआ है। के कविता ने आप को 300 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें 100 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत लिए गए। यह साबित करने के लिए हमारे पास बयान हैं।
  • केजरीवाल ने दिखावे के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। रिश्वतखोरी में केजरीवाल शामिल थे।  
  • गोवा चुनाव में 45 करोड़ का इस्तेमाल हुआ। गोवा में चार रूट से पैसे भेजे गए थे। रिश्वत के पैसे कैश में लिए गए थे।
  • शराब घोटाला 600 करोड़ रुपए का है। सिसोदिया और संजय सिंह ने पॉलिसी लागू कराई थी।
  • अदालत में ईडी ने 2 लोगों की चैट को सबूत के तौर पर रखा। केजरीवाल पंजाब और गोवा के लिए फंडिंग चाहते थे। दिनेश अरोड़ा ने मिडिलमैन विजय नायर के कहने पर 31 करोड़ रुपए दिए। 
  • ईडी ने एक कॉल रिकॉर्डिंग का हवाला दिया। जिसमें प्रिंस और सागर पटेल के नाम की पुष्टि हुई। प्रिंस को गोवा चुनाव में सागर पटेल से पैसे मिले। 
  • आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं कंपनी की तरह काम करती है। केजरीवाल आप के कर्ता-धर्ता हैं। वे अपने सहयोगियों के लिए भी जवाबदेह हैं।
  • केजरीवाल ने पार्टी संयोजक के तौर पर रिश्वत ली। गवाह ही नहीं सीडीआर से भी घोटाले की पुष्टि हुई है। 

अदालत के बाहर भारी भीड़ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हालांकि बाद में अपनी अर्जी वापस ले ली। 

जानिए क्यों अर्जी ली वापस?
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच भी इस केस की सुनवाई के लिए बना दी गई थी। ईडी ने कैविएट दाखिल की है। अदालत से कहा कि कोई भी फैसला देने से पहले हमें भी सुना जाए। 

अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ले रहे हैं, क्योंकि इसमें रिमांड से टकराव हो रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।

इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में पहुंचे थे। सिंघवी ने केजरीवाल की याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर यह प्रक्रिया चलती रही तो पहला वोट पड़ने से पहले ही कई वरिष्ठ नेता सलाखों के पीछे होंगे। कृपया इसे ऊपर लें। जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने सिंघवी से कहा कि यदि यह एक लिखित याचिका है तो तीन जजों की पीठ सुनवाई करेगी। 

21 मार्च की रात ईडी ने किया गिरफ्तार
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात मुख्यमंत्री आवास से प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। गिरफ्तारी के बाद ईडी केजरीवाल को अपने दफ्तर ले गई। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया।