Supreme Court on covid vaccine deaths: कोविड वैक्सीन के दुष्परिणाम और इससे होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार मुआवजा दिए जाने की नीति बनाने के निर्देश सरकार को दिए हैं। केरल के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोविड-19 में हुई मौतों और कोविड वैक्सीनेशन से हुई मौतों को आप अलग नहीं मान सकते। दोनों महामारी का दुष्परिणाम हैं।
मुआवजे दिलाने की मांग
केरल की सईदा केए ने 2023 में याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया था कि उनके पति की मौत कोविड वैक्सीन से हुई है। उन्होंने मुआवजे दिलाए जाने की भी मांग किया है। इस पर केरल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नीति बनाने का आदेश दिया था।
केरल हाईकोर्ट का आदेश
केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण से हुई मृत्यु के मामलों की पहचान कर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। केंद्र सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के लिए नीति बनाने का सुझाव दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (25 फरवरी) को जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। कहा, कोविड महामारी को आपदा घोषित किया गया था, लेकिन टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव से हुई मौतें इस श्रेणी में नहीं आतीं। मुआवजे के लिए कोई नीति भी नहीं बनी है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इस पर कहा, कोविड-19 से हुई मौतों और वैक्सीन से होने वाली मौतों को अलग-अलग नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि टीकाकरण अभियान भी उसी महामारी की एक प्रतिक्रिया थी। इन दोनों को आप अलग अलग नहीं मान सकते।
- विधि अधिकारी ने कहा, कोविड-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई नीति नहीं बनी। कोविड-19 आपदा घोषित की गई थी, लेकिन टीकाकरण अभियान चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चलाया गया है। एईएफआई तंत्र इस बात का आकलन करता है कि मौत वैक्सीन से जुड़ी या नहीं।
अब 18 मार्च को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का जवाब देने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने 3 सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है।