Logo
K Kavitha's Bail: शीर्ष अदालत की नाराजगी तब सामने आई, जब सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ 2015 के कैश-फॉर-वोट केस को मध्य प्रदेश ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी।

K Kavitha's Bail: दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसके बाद वे बुधवार को 5 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुईं। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि कविता को पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी के बीच "सौदे" के कारण जमानत दी गई है। मुख्यमंत्री रेड्डी के इस बयान पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराजगी जाहिर की। 

सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन आज 2015 के कैश-फॉर-वोट्स मामले को मध्य प्रदेश ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान जजों ने मुख्यमंत्री रेड्डी को जमानत पर टिप्पणी करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। बता दें कि रेवंत रेड्डी ने पिछले साल दिसंबर में ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

कैश-फॉर-वोट्स केस में हो रही थी सुनवाई
इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि अगर पुलिस कुछ करती है, तो वह उन्हें सड़कों पर पिटवाएंगे। इस दावे के बावजूद सुनवाई की शुरुआत में अदालत ने मामले को ट्रांसफर करने में असहमति जताई और अपने तेलंगाना के न्यायिक सहयोगियों पर भरोसा जताया।

सीएम रेड्डी से कहा- सम्मान नहीं देंगे तो केस ट्रांसफर कर देंगे

  • हालांकि, जब अदालत ने दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू की, तो उसने मुख्यमंत्री के बयान पर गहरी चिंता व्यक्त की। जस्टिस गवई ने कहा, "क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बयान दे सकता है? ऐसे बयानों से सही मायने में चिंता पैदा हो सकती है।"
  • कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में आगे कहा, "अगर आप हमें सम्मान नहीं देंगे, तो हम आपका ट्रायल कहीं और भेज देंगे। यह देश की सर्वोच्च अदालत है... हम अपने कर्तव्यों का पालन अपने विवेक और शपथ के अनुसार करते हैं।"

'कोर्ट विधायिका के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनसे भी यही उम्मीद'

  • अंततः सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा, "हम इसे अभी बंद नहीं कर रहे हैं... हम हमेशा कहते हैं कि हम विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनसे भी यही उम्मीद करते हैं।"
  • बता दें कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमानत दी। अदालत ने कहा, "हमें लगता है कि जांच पूरी हो चुकी है। हिरासत जरूरी नहीं है और वह (कविता) 5 महीने से जेल में हैं।"
5379487