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बिलासपुर में सरकारी काम में लापरवाही बरतने वाले हेड मास्टर को DEO ने सस्पेंड कर दिया गया है। DEO द्वारा जारी निलंबन आदेश में हेड मास्टर पर काम में लापरवाही और मनमानी बरतने का आरोप लगाया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर  में सरकारी काम में लापरवाही बरतने वाले हेड मास्टर को DEO ने सस्पेंड कर दिया गया है। DEO द्वारा जारी निलंबन आदेश में हेड मास्टर बहादुर सिंह पर काम में लापरवाही और मनमानी बरतने का आरोप लगाया है। कोटा SDM के प्रतिवेदन के आधार पर DEO द्वारा यह कार्रवाई की गई है। 

DEO ने आदेश में लिखा है कि, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) कोटा के जांच प्रतिवेदन 21.03.2023 के अनुसार बहादुर सिंह भानू, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर (शिवतराई विख कोटा) अपने कर्तव्य निष्पादन में लगातार मनमानी, उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देश की अवहेलना एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरते जाने के कारण और जारी स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत न करने उनकी स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। 

suspend order

सिविल सेवा आचरण नियम के तहत लिया गया एक्शन 

हेड मास्टर बहादुर सिंह भानू प्रधान पाठक का उपरोक्तानुसार कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होने के कारण उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में मुख्यालय प्राचार्य शा. हाई स्कूल तेंदूआ विख. कोटा में रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

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