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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए उम्र सीमा में पांच साल की छूट जारी रहेगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

आयु सीमा 45 पुलिस के लिए लागू नहीं

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई पांच वर्ष की छूट अवधि को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।

पुलिस की नई भर्ती में ये प्रावधान

छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षण संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद लगभग 5 वर्ष उपरांत 4 अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

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