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एसडीओ ने 19 मार्च  को हुई सुनवाई में बांउड्रीवाल पूरा होने संबंधी गलत जानकारी दी थी। इस पर कोर्ट ने एसडीओ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया।

बिलासपुर। बिलासपुर में हवाई अड्डे और सुविधाओं के विस्तार से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए पीडब्ल्यूडी के एसडीओ आदित्य ग्रोवर को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल, एसडीओ ने 19 मार्च 2024 को हुई सुनवाई में बांउड्रीवाल पूरा होने संबंधी गलत जानकारी दी थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और एसडीओ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया।

गौरतलब है कि,  याचिकाकर्ताओ द्वारा जानकारी असत्य होने का दावा करने पर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल की बेंच ने दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं वाई.सी शर्मा और राजीव श्रीवास्तव को कोर्ट कमिश्नर बनाकर मामले की जांच के लिए उसी दिन एयरपोर्ट भेजा था। सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में खण्डपीठ को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अध्ययन के साथ ही हाईकोर्ट को यह स्पष्ट हो गया कि बांउड्रीवाल का निर्माण 19 मार्च 2024 को पूरा नहीं हुआ था और कई हिस्से में काम बाकी थे। रिपोर्ट के साथ लगे फोटोग्राफ भी यह बात स्पष्ट कर रहे थे।

बिलासपुर- दिल्ली उड़ान की स्थिति होगी साफ

सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने अलायंस एयर को भी बिलासपुर दिल्ली उड़ान के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट का ध्यान गत 13 फरवरी के आदेश की ओर आकृष्ट किया गया। इसमें गया। इसमें अलायंस एयर के द्वारा 29 फरवरी के बाद भी बिलासपुर दिल्ली व्हाया जबलपुर और प्रयागराज रूट पर चल रही उड़ानों के आगे भी सतत् संचालित होने का भरोसा दिया गया था।

कोर्ट में चल रही कार्रवाई को गंभीरता से नहीं ले रहे अधिकारी

इसे देखकर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल की डीबी ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकुमार गुप्ता से पूछा कि किस अधिकारी के कहने पर आपने बाउंड्रीवाल के पूरा होने की जानकारी कोर्ट को दी थी। इस पर अतिरिक्त महाधिवकता ने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।


 

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