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सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रेक्टिस के संबंध में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने शुक्रवार को एक और परिपत्र जारी किया है।

रायपुर। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन ने एक परिपत्र जारी कर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के भी निजी प्रेक्टिस पर रोक लगाई है। पत्र में साफ लिखा है कि, विभाग को ऐसा पता चला है कि, कुछ छात्र-छात्राएं निजी संथाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रत्र में कहा गया है कि ऐसा करना प्रतिबंधित है। आदेश में और क्या कहा गया है... पढ़िए..

1.यहां देखें आदेश 

2.यहां भी देखें आदेश 

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