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कॉन्स्टेबल से इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए परिपत्र जारी कर दिया है। 

रायपुर। प्रदेश सरकार ने कॉन्स्टेबल से इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का फैसला किया है। इस आशय के आदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, मैदानी क्षेत्र से लेकर जिला मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को अब सप्ताह में एक दिन अवकाश का लाभ मिलेगा। 

पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के आदेशनुसार, थाना और जिले में पदस्थ, छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश देने की प्रक्रिया तय कर दी गई है। 

थाने में पदस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में पदस्थ कर्मियों के लिए होंगी अलग-अलग व्यवस्थाएं
थाने में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए शुरुआती तौर पर एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश लागू होगा। नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा।

रात की ड्यूटी खत्म करने के बाद होगा 24 घंटे का अवकाश
थाने में पदस्थ कर्मियों को रात की ड्यूटी पूरी करने के बाद सप्ताह में एक बार पूरे 24 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई पुलिसकर्मी रात की ड्यूटी खत्म कर घर जाता है तो उसे उस दिन से लेकर अगले दिन सुबह तक उपस्थिति से छूट मिलेगी। 

सभी कर्मियों के लिए तैयार किया जाएगा रोस्टर 
प्रत्येक पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिले में थाना और चौकियों में पदस्थ कर्मियों का रोस्टर तैयार करेंगे। इससे प्रत्येक पुलिसकर्मी को पता रहे कि, कौन से दिन उसका साप्ताहिक अवकाश रहेगा। यानि कि, अगर किसी पुलिसकर्मी का अवकाश मंगलवार को है तो अगले सप्ताह में मंगलवार को ही उसका अवकाश होगा। 

इन परिस्थितियों में निरस्त होगा अवकाश 
अगर किसी कारण से पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है तो एक दिन की अधिकतम सीमा तक जमा होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि, उसे उसी माह में उसे अवकाश की सुविधा दी जाए। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के कारणों से यह अवकाश निरस्त किया जा सकेगा। इन परिस्थितियों में ईकाई प्रमुख का निर्णय ही अंतिम होगा। अवकाश निरस्त करने की अनुमति संबंधित पुलिस अधीक्षक ही देंगे और उसकी जानकारी संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक रेंज को दी जाएगी।

वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ कर्मियों पर लागू नहीं होगा आदेश
आदेश उन पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे जो पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ हैं। इसी प्रकार यह अवकाश पुलिस मुख्यालय/छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय/रेडियो मुख्यालय/ट्रेनिंग स्कूल और अकादमी में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

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