Logo
के चर्चित माइनिंग घोटाला मामले में एक साल से जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू तथा दो अन्य कारोबारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया।

रायपुर। राज्य के चर्चित माइनिंग घोटाला मामले में एक साल से जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू तथा दो अन्य कारोबारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रानू जेल से रिहा नहीं हो पाएंगी। आरोपियों के खिलाफ ईओडब्लू ने अलग से अपराध दर्ज किया है। ईओडब्लू के आवेदन पर पर आरोपी न्यायिक रिमांड में जेल में बंद हैं। इसी तरह से एक अन्य मामला नान घोटाला के आरोपी रोशन चंद्राकर की ईडी की विशेष अदालत ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी के मुताबिक रानू साहू के अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, दीपेश टांक की सुप्रीम कोर्ट ने नियमित बेल देने का फैसला सुनाया है। रानू साहू को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। रानू तथा अन्य दोनों कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर जमानत दिया है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की आर्डर कॉपी मिलने के बाद वकील ने कुछ बता पाने की बात कही।

रोशन चंद्राकर का आवेदन खारिज

राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर ने ईडी पर नान घोटाला के झूठे आरोप में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए विशेष अदालत में जमानत आवेदन पेश किया था। कोर्ट ने रोशन का जमानत आवेदन बुधवार को खारिज कर दिया। ईडी ने रोशन के खिलाफ कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों से 20 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन लेने का आरोप लगाया है। महादेव सट्टा एप के आरोपी सहदेव यादव की न्यायिक रिमांड अवधि 20 अगस्त तक के लिए कोर्ट ने आगे बढ़ा दी है।

5379487