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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीड़ित पति के तलाक की याचिका मंजूर कर ली है। पत्नी के अवैध संबंध से परेशान होकर युवक ने दायर की थी याचिका।  

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी के अवैध संबंधों और ससुराल में चोरी को पति ऊपर मानसिक और शारीरिक क्रूरता माना है। कोर्ट ने इस मामले में पीड़ित पति के तलाक की याचिका मंजूर कर ली है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि,पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी।  

जानकारी के अनुसार  मई 2015 में विवाह के बाद पत्नी ने घरेलू जिम्मेदारियों से किनारा करना शुरू कर दिया। पति ने शुरुआत में इसे अनदेखा किया, लेकिन जब उसे पत्नी के युवक के साथ अवैध संबंधों की जानकारी मिली तो उसका सब्र टूट गया। उसकी पत्नी अपने प्रेमी ललित के साथ  घंटों मोबाइल पर बातचीत करती थी। पति के सवाल पूछने पर पत्नी गुस्सा करती थी। 

प्रेमी के साथ मिलकर की चोरी 

फरवरी 2016 को युवक अपने पिता के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के सतना गया हुआ था। इस दौरान उनके घर में चोरी हो गई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जांच में खुलासा हुआ कि चोरी की योजना युवक की पत्नी ने ही बनाई थी। चोरी में उसका प्रेमी ललित और  एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था। चोरी का सामान ललित की मां के पास से बरामद हुआ था। इस घटना के बाद उनके बीच विवाद इतना बढ़ गया की दोनों पति-पत्नी अलग रहने लगे। पत्नी ने गुजारा भत्ता की मांग की, जिसे कोर्ट ने ललित के साथ अवैध संबंधों के चलते खारिज कर दिया। 

पत्नी से परेशान पति ने कोर्ट में लगाई अर्जी 

पत्नी की हरकतों से पति परेशान रहता था। जिसके बाद उसने बैकुंठपुर, कोरिया के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।  जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुनाते हुए  पत्नी के व्यवहार को मानसिक और शारीरिक क्रूरता माना और पति के तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी।  

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