AAP MLA Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। खबरों की मानें, तो कोर्ट ने 24 फरवरी तक के लिए विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने अमानतुल्लाह खान को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और पुलिस को सीसीटीवी निगरानी में पूछताछ करने का निर्देश भी दिया है।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला करने और एक अपराधी को भगाने के आरोप में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर FIR दर्ज है। पुलिस आप विधायक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इसी बीच विधायक ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। आज इस मामले में सुनवाई हुई है। जिसमें यह कोर्ट ने कहा है कि विधायक को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा और 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
ये भी पढ़ें- Saurabh Bharadwaj: दिल्ली में AAP के चुनाव हारते ही बेरोजगार हुए पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, खोला YouTube चैनल
वहीं अमानतुल्लाह खान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है और उन्होंने इन्हें झूठा और निराधार बताया है। इससे पहले ओखला विधायक ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को पत्र भी लिखा था और पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगया था। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया था कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के लिए कोई उचित आधार नहीं है। अमानतुल्लाह खान ने यह चार पन्नों का पत्र ईमेल के माध्यम से भेजा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि उन पर उचित आधार या आरोप के बिना ही मामला दर्ज किया गया था।