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आम आदमी पार्टी को भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने का हक है। इस मामले पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं।

AAP Office Space Allotment Case: आम आदमी पार्टी (AAP) को भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने का हक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी ऑफिस के लिए स्थान की हकदार है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र से अगले छह हफ्तों के भीतर निर्णय लेने को कहा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के वकील ने बताया कि पार्टी को 15 जून तक राउज एवेन्यू स्थित मौजूदा ऑफिस को खाली करना होगा। उन्होंने दलील दी कि दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर एक मकान उसे अस्थायी रूप से आवंटित किया जाना चाहिए, जो अभी उसके एक मंत्री के पास है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि दिल्ली में स्थायी भूखंड आवंटित होने तक एक घर को अस्थायी रूप से कार्यालय के रूप में उपयोग करने के आप के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए केंद्र द्वारा अनुपलब्धता या दबाव को आधार नहीं बनाया जा सकता।

मंत्री इमरान हुसैन के घर को कार्यालय बनाने की मांग

हालांकि, कोर्ट ने आप के मंत्री इमरान हुसैन के दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग स्थित घर को कार्यालय के उद्देश्य से अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पार्टी को इस पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें (आप) डीडीयू मार्ग के घर पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। वे (आप) सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं। केवल दबाव या अनुपलब्धता अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। उनके प्रतिनिधित्व पर छह सप्ताह के भीतर एक तर्कसंगत आदेश द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

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