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सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद थे। 177 दिन बाद केजरीवाल की जेल से रिहाई हुई है।

Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) शुक्रवार (13 सितंबर) शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से रिहा हुए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके 177 दिन बाद अब तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई हुई है। इसबीच, वे चुनाव प्रचार के लिए मई में 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। पहले ईडी और अब सीबीआई केस में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता साफ हुआ।

दिल्ली में बारिश के बीच शाम को जैसे ही केजरीवाल तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से बाहर आए, समर्थकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद सभी समर्थकों का आभार जताया। जेल के बाहर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पंजाब के सीएम भगवत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे।

केजरीवाल ने कहा- जेल में मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई 
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपने समर्थकों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि भगवान ने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं सच्चा था। इन लोगों (BJP) ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल जेल में रहकर कमजोर हो जाएगा। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ।

दिल्ली के सीएम ने कहा कि जेल में रहने के बाद उनके हौसले 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौंसलों को कम नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनका भगवान ने हमेशा साथ दिया है और हमेशा भगवान उनका साथ देंगे। इसलिए देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहेंगे।

अरविंद केजरीवाल को देखकर भावुक हुईं सुनीता केजरावाल
केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दो घंटे पहले ही तिहाड़ के लिए रवाना हो गई थी। कहा जा रहा था कि दिल्ली के सीएम शाम करीब 5 बजे बाहर निकलेंगे। जिसके बाद से तिहाड़ जेल के गेट नंबर चार पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने अपने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान सुनीता केजरीवाल भी भावुक नजर आईं।

सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर दी अरविंद केजरीवाल को जमानत 
-दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। 
-केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। 
-शराब नीति घोटाले से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। 
- दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा। 
-जांच में बाधा डालने या केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। 
-जब भी जरूरत पड़ेगी। तभी ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। 

सीएम केजरीवाल के खिलाफ दो एजेंसियां कर रही हैं जांच 
कथित शराब घोटाले में दो केंद्रीय जांच एजेंसियां (ED और CBI) ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। ईडी केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। लेकिन इसी दिन सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़ा नया केस दर्ज कर उन्हें जेल से गिरफ्तार कर लिया। जिसके चलते उन्हें कुछ दिन और तिहाड़ जेल में गुजारने पड़े। अब इसी सीबीआई मामले में भी केजरीवाल को बेल मिल गई। जिसके बाद उनका जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 156 दिन तिहाड़ जेल में गुजारे
सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। फिर एजेंसी ने 10 दिन तक पूछताछ की और उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर रिहाई हुई। तब तक उन्होंने 51 दिन जेल में काट लिए थे। 2 जून को सीएम केजरीवाल ने जेल में सरेंडर कर दिया। आज 13 सितंबर को रिहाई मिलने तक केजरीवाल कुल 177 दिन तक जेल में रहे। इनमें से 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रहे। यानी उन्होंने कुल 156 दिन जेल में गुजारे हैं।

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