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Arvind Kejriwal News: आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस मामले में कोर्ट आज सुनवाई करेगी।

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब  दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। नई याचिका में सीएम ने हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि ईडी को 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया जाए। दिल्ली सीएम ने हाई कोर्ट से कहा कि ईडी को अदालत के समक्ष यह आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं उसके द्वारा भेजे गए समन का पालन करता हूं, तो मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी।  

ईडी ने आज पेश होने के लिए भेजा था समन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुनवाई करेगी। देखना होगा कि आज कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पेश होने से राहत मिलेगी या नहीं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 9वीं बार समन भेजते हुए सीएम केजरीवाल को 21 मार्च यानी आज बुलाया था। पूछताछ से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की है।

शनिवार को मिली थी कोर्ट से जमानत

इससे पहले बीते दिन बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें (दिल्ली सीएम) गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वह ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तैयार हैं। बता दें कि जांच एजेंसी के द्वारा भेजे गए समन पर पेश नहीं होने के मामले में केजरीवाल को शनिवार को ही दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली है।

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गिरफ्तारी के डर से कोर्ट पहुंचे सीएम 

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, अगर ईडी यह आश्वासन दे कि वे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है। बता दें कि केजरीवाल को डर है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह ही एजेंसी उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए केजरीवाल ईडी के समन से दूर भाग रहे हैं और कोर्ट का रुख किए हैं। 

 

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