Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया हुआ। सीबीआई की गिरफ्तारी और बेल के लिए अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब इसको लेकर सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि ईडी केस में भी सुप्रीम कोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी।
हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार यानी 5 अगस्त को सीबीआई की गिरफ्तारी और बेल को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा बिना किसी उचित कारण के गिरफ्तार किया गया हो। अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल
दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और जमानत के लिए हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसको लेकर वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। गौरतलब हो कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही अंतरिम जमानत मिली थी।
ईडी के केस में मिल चुकी है जमानत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके बाद भी अभी तक वह जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि अब वह सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को किया था अरेस्ट
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।