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दिल्ली नगर निगम के दो पार्षदों दरियागंज वार्ड नंबर 142 से आप पार्षद सारिका चौधरी और त्रिलोकपुरी वार्ड से आप के बागी पार्षद विजय कुमार की सदस्यता खतरे में आ गई है। कांग्रेस नेता ने इसको लेकर एलजी और महापौर से शिकायत की है।

MCD News: दिल्ली नगर निगम के दो पार्षदों की सदस्यता खतरे में आ गई है। दरअसल, दरियागंज वार्ड नंबर 142 की आप पार्षद सारिका चौधरी और त्रिलोकपुरी वार्ड से आप के बागी पार्षद विजय कुमार की सदस्यता को लेकर कांग्रेस नेता ने निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए है।

दो पार्षदों पर लटकी सदस्यता की तलवार

दोनों पार्षद 26 अप्रैल, 14 मई और 27 जून को हुई निगम सदन की बैठक में अनुपस्थित रहे, जबकि एमसीडी संशोधित 2022 के अनुच्छेद 33 (2) के तहत बिना सूचना और बिना अनुमति के लगातार सदन की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य साबित हो जाते हैं।

दोनों पार्षद सदन की तीन बैठकों में रहे अनुपस्थित

सारिका चौधरी और विजय कुमार के सदन की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर निगम में पूर्व नेता विपक्ष फरहाद सूरी ने महापौर और उपराज्यपाल से लिखित शिकायत कर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की है। सूरी ने अपनी शिकायत में कहा कि दोनों पार्षद 26 अप्रैल, 14 मई और 27 जून में हुई बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं। ऐसे में उन्हें डीएमसी एक्ट के तहत आयोग्य साबिक कर देना चाहिए।

क्या कहता है डीएमसी एक्ट

फरहाद सूरी ने नगर निगम अधिनियम, 1957 (धारा 33) का हवाला देते हुए कहा कि डीएमसी एक्ट की इन धाराओं में प्रावधान है कि यदि कोई नगर पार्षद बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 3 बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

सदस्यता बचाने के लिए बताया ये कारण

दोनों पार्षदों ने अपनी सदस्यता बचाने के लिए निगम सचिव को बीमार होने की सूचना दी है। सारिका चौधरी ने निगम सचिव को बताया है कि वह बीमार थीं और 13 मई को डॉक्टर ने उन्हें तीन दिन तक आराम करने की सलाह दी थी। जिसके चलते वह सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाईं। वहीं, पार्षद विजय कुमार ने भी निगम सचिव को बीमार होने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि 22 जून से 30 जून तक बीमार होने के चलते डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। इसलिए वह 27 जून को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

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