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AAP विधायक नरेश बाल्यान की हिरासत के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस ने बाल्यान को महाराष्ट्र नियंत्रित अपराध अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में हिरासत में लेने की मांग की थी।

​​AAP MLA Naresh Balyan in MCOCA Case: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की 10 दिन की पुलिस हिरासत के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने बाल्यान के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में उनकी हिरासत की मांग की थी। 

विधायक रामबीर शोकीन के मामले का दिया हवाला  

द्वारका कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज वंदना जैन ने कहा कि उनके पास यह मामला दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई उदाहरण दिखाएं जहां ऐसा किया गया हो। यह समय की बर्बादी है। कोई संबंधित निर्णय दिखाएं। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने पूर्व दिल्ली विधायक रामबीर शोकीन के मामले का हवाला दिया न्यायाधीश ने जांच अधिकारी को इस मामले में उचित अदालत (सांसद/विधायक अदालत) में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की। अब संभावना है कि बाल्यान को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।  

जबरन वसूली और मकोका मामले में गिरफ्तार 

पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान पहले से ही जबरन वसूली के एक मामले में पुलिस हिरासत में थे। बुधवार को उन्हें मकोका के तहत आरोपों में गिरफ्तार किया गया। हालांकि, उसी दिन उन्हें जबरन वसूली मामले में जमानत मिल गई। जबरन वसूली का मामला मोहान गार्डन के निवासी गुरचरण द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है।

जबरन वसूली मामले से जुड़ा

शिकायत के अनुसार, जुलाई 2023 में गुरचरण को गैंगस्टर संगंवान से 1 करोड़ रुपये की वसूली के लिए फोन आया था। बाद में एक हिंदी समाचार चैनल द्वारा प्रसारित फोन कॉल रिकॉर्डिंग में बाल्यान का नाम सामने आया, जिसमें कथित तौर पर वह संगंवान के साथ बातचीत कर रहे थे।  पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मकोका का मामला संगंवान के खिलाफ पहले से दर्ज एक अन्य जबरन वसूली मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें बाल्यान का नाम संगंवान द्वारा एक व्यवसायी से वसूली की मांग को निपटाने में कथित तौर पर मददगार के रूप में सामने आया है।  

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