Manish Sisodia Bail Hearing: दिल्ली शराब नीति में अनियमितता मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सिसोदिया का जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई और ईडी को 4 दिन का समय दिया है।
ED-CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त
हालांकि, सुनवाई के दौरान सीबीआई व ईडी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय देने की मांग की। लेकिन इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए चार दिन का समय देते हुए सुनवाई अगले सोमवार यानी 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले 3 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ED-CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दी थी।
Delhi liquor scam | AAP leader Manish Sisodia's bail hearing before the Delhi High Court in both CBI and ED cases - ED seeks time to file reply to his bail application; ED counsel says, “We need a week to file a reply. The Investigating Officer is busy. IO is neck-deep in the… pic.twitter.com/SJ6Epw2DJd
— ANI (@ANI) May 8, 2024
15 मई तक न्यायिक हिरासत में सिसोदिया
इस पर CBI ने कहा था कि किसी आरोपी को जमानत तब तक नहीं दी जा सकती है, जब तक यह साबित न हो जाए कि उसके भागने का खतरा नहीं है। वह गवाहों -सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल 7 मई 2024 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई गई है। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को CBI ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।