Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले उन्होंने मंगलवार यानी 2 जुलाई को ही हाईकोर्ट में अपनी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
Excise policy case: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal moves Delhi High Court with a bail petition in CBI case
— ANI (@ANI) July 3, 2024
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सीबीआई ने 26 जून को किया था गिरफ्तार
दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई तक सीबीआई की रिमांड पर हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट बाद ने उन्हें तीन दिन की हिरासत भेजा गया था। जब यह अवधि समाप्त हो गई, तो सीबीआई ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी।
सीबीआई के वकील कोर्ट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और गोल-मोल जवाब दिए। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था। हालांकि, उन्हें निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, उनकी जमानत के फैसले के अगले दिन ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। ईडी की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी।