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Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को वापस ले लिया।

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को वापस ले लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। इसके साथ ही आज यानी शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया। 

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया को जमानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि उन्हें शराब घोटाला मामले में मास्टरमाइंड बताया गया है। सीबीआई ने आगे कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत मिलती है, तो आगे की जांच और गवाहों पर असर पड़ेगा। इस समय पर बेल दी तो निश्चित रूप से इनका मकसद पूरा हो जाएगा। 

कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में संबंधित ईडी और सीबीआई मामलों में नियमित जमानत की मांग करने वाली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस पर कोर्ट अब 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। 

सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी 

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। ईडी ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। वहीं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने 12 अप्रैल को कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी ताकि वह आगामी चुनावों के लिए प्रचार कर सके। 

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