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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा को नियमित जमानत दे दी।

Supertech Chairman RK Arora Bail: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत पर बेल दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरके अरोड़ा को पिछले साल जून में 700 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को जमानत

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) देवेंद्र कुमार जंगाला ने अरोड़ा को जमानत दी। सुपरटेक और उसकी समूह कंपनियों पर 800 से ज्यादा घर खरीदारों से 228 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घर खरीदारों की शिकायतों पर, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के कई प्रावधानों के तहत दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 26 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गईं।

700 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में थे गिरफ्तार

ईडी ने अरोड़ा को जून 2023 में गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ 24 अगस्त, 2023 को शिकायत दर्ज की गई और अदालत ने 26 सितंबर 2023 को इसका संज्ञान लिया। फंड का इस्तेमाल कथित तौर पर समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया था, बजाय उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जिनके लिए धन लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद आरके अरोड़ा ने 14 अक्टूबर, 2023 को ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज कर थी।

अरोड़ा की वैधानिक जमानत याचिका और ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी।

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