Manish Sisodia: दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सिसोदिया की याचिका पर आज गुरुवार को सुनवाई होनी थी।
जस्टिस संजय कुमार ने सुनवाई से खुद को किया अलग
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की तीन जजों की बेंच को सुनवाई करनी थी, लेकिन इससे पहले ही जस्टिस संजय कुमार ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस कुमार के अलग होने के बाद कोर्ट ने मामले को 15 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए फिर से सूचीबद्ध कर दिया।
जस्टिस संजय कुमार ने दिया निजी कारणों का हवाला
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने निजी कारणों का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सिसोदिया की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मनीष सिसोदिया सोलह महीने से जेल में हैं और मुकदमा पूरा होना चाहिए। इसके बाद, मामले को आज तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।
हाई कोर्ट के आदेश की दी चुनौती
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पूर्व उपमुख्यमंत्री कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांग रहे हैं। उन्हें पिछले साल 26 फरवरी और 9 मार्च को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था।