Bibhav Kumar Bail Plea: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार ने जमानत पर निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने जबरदस्ती कस्टडी में रखने को लेकर मुआवजे की मांग भी की है।
जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले- बिभव कुमार
बिभव कुमार ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका में कहा कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया। इसके साथ ही जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा भी मिले और पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो।
Delhi CM Arvind Kejriwal's close aide Bibhav Kumar moves Delhi High Court seeking direction to declare his arrest by Delhi Police as illegal and in gross violation of the provisions of Section 41A of the Code of Criminal Procedure. The plea also seeks order that the Petitioner be… pic.twitter.com/7XCVEtwNRQ
— ANI (@ANI) May 29, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि याचिकाकर्ता को उनकी अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजा दिया जाए, जो जानबूझकर और कानून के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।
बिभव कुमार को 18 मई को किया था गिरफ्तार
बिभव कुमार ने अपनी जमानत वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार यानी 30 मई को ही सुनवाई करने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने 27 मई को विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बिभव कुमार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जमानत की मांग की थी।