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हरियाणा के भिवानी में पत्नी व दो नाबालिक बच्चियों की निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

भिवानी: अदालत ने कबाड़ी का काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी व दो नाबालिक बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपियों ने तीनों शवों को टुकड़ों में काटकर ड्राम में डाला और गांव खरक के खेतों में फेंक दिया था। अदालत ने हत्या के तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों आरोपियों पर 60-60 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

टूकड़ों में काटे थे शव

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2018 में गांव खरक के पास ड्रम में एक महिला व दो युवतियों के शव मिले थे, जिनके टूकड़े टूकड़े किए हुए थे। पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करवाया था। पुलिस ने इस मामले में शहर में कबाड़ी का कार्य करने वाले मुख्य आरोपी राजेश निवासी नया बाजार भिवानी, माखनलाल निवासी माडिया मध्य प्रदेश व पूनम उर्फ फौजी निवासी भिवानी के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को काबू कर अदालत में पेश किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

दोषियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा

अदालत ने पत्नी व नाबालिग बेटियों की हत्या करने के मामले में गवाहों व सबूतों के आधार पर पकड़े गए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 60 -60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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