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हरियाणा के हिसार में छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिसार: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उकलाना पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की मां के बयान पर 3 जनवरी 2021 को केस दर्ज किया था, जिसमें दोषी को सजा हुई है।

बहलाकर छात्रा को ले गया था लुधियाना

मामले के अनुसार उकलाना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छात्रा स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। इस दौरान स्कूल के गेट पर उसे एक युवक मिला, जिसने खुद को शिक्षक बताया और वह छात्र को बहलाकर उकलाना से लुधियाना ले गया। युवक ने एक होटल में ले जाकर छात्रा को शराब पिलाई और आरोपी ने लगातार पांच दिनों तक उसे बंधक बनाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके बाद आरोपी छात्रा को उकलाना में छोड़कर मौके से फरार हो गया।

मां की शिकायत पर दर्ज हुआ केस

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी द्वारा उसकी बेटी को वापस छोड़ने के बाद जब बेटी घर पहुंची तो उसे परिवार वालों को सारी घटनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की मां अपनी बेटी को साथ लेकर उकलाना थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। इसी मामले में अदालत ने आरोपी को शुक्रवार दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई।

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