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हरियाणा के जींद में घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जींद: घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

घर में घुसकर किया दुष्कर्म

अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर की एक कालोनी निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 अप्रैल 2023 की रात उसका परिवार खाना खाकर सो गया था। रात उसकी 16 वर्षीय बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने कमरे में जाकर देखा तो राम कालोनी निवासी सचिन उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान आरोपी उनको बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पूछताछ करने पर उसकी बेटी ने बताया कि आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी देकर पहले भी दुष्कर्म किया था।

अदालत में मामला था विचाराधीन

पीड़िता की मांग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए महिला थाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। तभी से मामला अदलात में विचाराधीन था। अब एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी सचिन को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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