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हरियाणा के कैथल में चन्नपाल हत्याकांड के मामले में अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

Kaithal: एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने चन्नपाल हत्याकांड के मामले में दोषी को उम्र कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इस बारे में मृतक की पत्नी सुषमा रानी निवासी गांव खरकां ने थाना गुहला में अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को काबू कर अदालत में पेश किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था।

पीर की दीवार उखाड़ने को लेकर हुआ था विवाद

मुस्तगीस की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुखदीप सिंह ने करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता सुषमा की शादी दो साल पहले चन्नपाल उर्फ विजय निवासी खरकां के साथ हुई थी। आठ अगस्त 2022 को सुषमा, उसका पति चन्नपाल, उसकी सास कान्तो देवी और ससुर जंगीरा राम अपने मकान पर मौजूद थे। इस बीच शाम के समय उसका ससुर जंगीरा राम उनके मकान के साथ लगते पीर की दीवार को उखाड़ने लगा। जंगीरा राम को सुषमा की सास कान्तो देवी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका और दीवार तोड़ता रहा। उसे समझाने के लिए सुषमा का पति चन्नपाल आया तो जंगीरा राम ने चाकू से चन्नपाल की छाती पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। शोर मचाने पर जंगीरा राम मौके से भाग गया।

सुषमा की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस

वारदात की शिकायत मृतक की पत्नी सुषमा ने पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज करके जंगीरा राम को गिरफ्तार कर लिया और चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। मामले में कुल 14 गवाह एग्जामिन करवाए गए। एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने अपने 41 पेज के फैसले में सबूतों और गवाहों के आधार पर जंगीरा राम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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