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हरियाणा के कैथल में युवक की हत्या करने के मामले में सेशन जज रितु वाई के बहल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

कैथल: युवक की हत्या करने के मामले में सेशन जज रितु वाई के बहल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं। दोषियों को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

चाकू मारकर की थी हत्या

सतपाल निवासी फतेहपुर ने थाना पूंडरी में मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमें की पैरवी करते हुए डीडीए जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता सतपाल के मुहल्ले के पास डेरा बाबा चांदी नाम का है, जहां एक बाबा प्रदीप नाथ निवासी बंगाल आता जाता रहता है। प्रदीप पिछले तीन चार दिन से डेरे पर आया हुआ था। इस बीच 28 अप्रैल 2023 को प्रदीप नाथ की सतपाल के भतीजे राकेश के साथ गली में कहा सुनी हो गई। फिर रात के समय करीब दस बजे सतपाल गली में आ रहा था तो उसने देखा कि प्रदीप नाथ उसके भतीजे राकेश को चाकू से मार रहा था। सतपाल अपने भतीजे को छुड़ाने लगा तो प्रदीप नाथ मौके से भाग गया।

थाना पूंडरी में दर्ज हुआ था केस

सतपाल ने बताया कि गली के तीन चार लड़कों ने राकेश को सरकारी अस्पताल पूंडरी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बारे में सतपाल की शिकायत पर प्रदीप नाथ के खिलाफ थाना पूंडरी में हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए। सेशन जज रितु वाई के बहल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों और गवाहों के आधार पर प्रदीप नाथ को हत्या का दोषी पाया तथा अपने 28 पेज के फैसले में उसे उम्र कैद और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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