Bimla Murder Case: कुरुक्षेत्र के बिमला हत्याकांड के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा है कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरेंगे तो उन्हें 6 महीने की एक्स्ट्रा सजा भुगतनी पड़ेगी। अतिरिक्त जिला न्यायावादी प्रदीप मलिक ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के आरोप में राजिंद्र, जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह उर्फ मंजीत व परमजीत कौर वासी बीड पीपली को गिरफ्तार कर लिया था।
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, पुलिस को दी गई शिकायत में बीड़ पिपली गांव के रहने वाले हरजीत सिंह ने बताया कि उनका गांव के जसविंदर सिंह के साथ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। पिछले साल 23 मई की रात को काम से घर वापस लौटा था। उस वक्त राजिंद्र, जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह उर्फ मंजीत व परमजीत कौर लाठी डंडे, लोहे की रॉड लेकर आ गए। आरोपी हरजीत सिंह के माता-पिता के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। जब हरजीत ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर इकट्ठा हो गए और आरोपी मौके से फरार हो गए।
इलाज के दौरान महिला की हो गई थी मौत
इस हमले में हरजीत सिंह की मां बिमला देवी को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की सहायता से बिमला देवी को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बिमला देवी को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारो आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने राजिंद्र, जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह उर्फ मंजीत व परमजीत कौर वासी बीड पीपली को गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।