Nuh: जमीनी विवाद को लेकर पांच वर्ष पहले 16 अगस्त 2019 नगीना थाना क्षेत्र के गांव खान मोहम्मदपुर (स्टोर बास) में इकबाल की हत्या के मामले में नामजद इखलास व इसराक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में दो आरोपी कासम व जुबेर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले में उम्र कैद की सजा के साथ दोषियों पर 51 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपितों को अलग से सजा भुगतनी होगी।
जमीनी विवाद में की थी हत्या
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नगीना खंड के उपरोक्त गांव में जुल्फान ने 16 अगस्त 2019 को पुलिस को दिए ब्यान में बताया था कि उनके परिवार व गांव के हारून के परिवार का जमीनी विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद की रंजिश के चलते 16 अगस्त 2019 को सुबह सवा आठ बजे हारून, इकलास, इसराक, शौकीन, सिराजुद्दीन, नजीर, तोहिद, साबिर ने गांव के जोहड के समीप घेरकर आरोपित जुल्फान के साथ मारपीट की। लड़ाई झगड़े का शोर सुनकर जुल्फान के स्वजन इकबाल, महिला गफोंदी, रासिद उसे बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। आरोपितों ने झगड़े के दौरान इकबाल के सिर में लाठी मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। झगडे़ में घायल सभी को अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने इकबाल को मृत घोषित कर दिया।
हत्या के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार
वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नूंह सुशील कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों इखलास व इसराक को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं दो आरोपित कासम व जुबेर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोनों आरोपितों पर जुर्माना भी अदालत की तरफ से लगाया गया है। दोनों आरोपितों को नूंह की जिला जेल में भेज दिया गया है।