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हरियाणा के सोनीपत में पांच साल की मासूम के साथ दरिंदगी के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट ने दोषी को आजीावन कारावा व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 30 वर्षीय पड़ोसी युवक ने खाने की चीज लेने के लिए दुकान पर गई बच्ची को उठाकर अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था।

Sonipat News। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरूचि अतरेजा सिंह की अदालत ने घर से दुकान गई पांच साल की बच्ची को उठाकर अपने घर पर दरिंदगी करने के मामले में पड़ोसी आरोपी युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 8 जून 2023 को पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर उसे 11 जून को गिरफ्तार किया था।

8 जून 2023 की घटना 

पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था कि 8 जून 2023 को उसकी पांच साल की बेटी दुकान से खाने की चीज लेने के लिए सुबह करीब 11 बजे घर से निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर तलाश की तो उनके पड़ोसी देवेंद्र के घर से उसकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। जब वह वहां पहुंचे तो 30 वर्षीय देवेंद्र अपने घर में निर्वस्त्र मिला तथा उसके बेटी के कपड़े उताकर उसका मुंह दबा रखा था। उन्होंने किसी प्रकार से अपनी बेटी को उसके चुंगल से निकाला था। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी मौके से फरार हो गया था।

तीन बाद पुलिस ने पकड़ा

पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीन दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर किया था। घटना के बाद फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमों ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया था।

आठ माह में सुनाई सजा 

सिविल लाइन थाना पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरूचि अतरेजा सिंह की अदालत ने करीब आठ माह में मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना तथा उसे आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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