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Haryana Stilt Parking Policy: पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट पार्किंग पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया है। जानिये पॉलिसी को लेकर क्या रहेंगे नियम।

Haryana Stilt Parking Policy: हरियाणा में पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार स्टिल्ट पार्किंग पॉलिसी पर फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि रिहायशी एरिया में जिनके मकान दो मंजिल से ज्यादा बने होंगे, वहां पर स्टिल्ट पार्किंग की सुविधा की जाएगी। इसके अलावा चार मंजिला मकान में भी स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। तीन मंजिला मकान में स्टिल्ट पार्किंग की छूट रहेगी। सरकार के फैसले पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से भी तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। इसके लिए  बिल्डिंग कोड-2017 में भी बदलाव किया जाएगा।

डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का कहना है कि स्टिल्ट पार्किंग पॉलिसी को लेकर अगर कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहता है या पॉलिसी से जुड़ी समस्या को बताना चाहता है तो वह 1 फरवरी तक अपने विचार बता सकता है। जिसके बाद सुझाव और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएम नायब सैनी की मंजूरी के बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।

नए नियमों के तहत अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से ज्यादा मकानों का पंजीकरण तभी होगा, जब वहां पर स्टिल्ट पार्किंग की सुविधा होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लाट के निर्माण और उनकी तोड़-फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी देनी होगी।

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स्टिल्ट प्लस चार मंजिला बिल्डिंग पॉलिसी को वीपी मलिक ने दी चुनौती

हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला बिल्डिंग बनाने की पॉलिसी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में वीपी मलिक ने आरोप लगाया था कि पंचकूला और आसपास का एरिया भूकंपीय क्षेत्र में आता है। ऐसे में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल बनाने की अनुमति  बिना किसी भी वैज्ञानिक/इंजीनियरिंग अध्ययन के लिया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

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