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हरियाणा के सोनीपत में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास व 62 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

सोनीपत: खरखौदा थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने व घर से रुपए चोरी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 62 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है। अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म

खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी ने 16 जुलाई 2023 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि 5 जुलाई 2023 को वह घर पर अकेली थी। उनके पड़ोस का रहने वाला भूपेंद्र छत के रास्ते उनके घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी ने उसे बहकाकर शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और जबरन  उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और उनके घर से 90 हजार रुपए निकालकर फरार हो गया। पीड़िता ने मामले के बारे में परिजनों को बताया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत देकर केस दर्ज करवाया।

अदालत में विचाराधीन था मामला

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित भूपेंद्र को 23 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने बताया कि उसने शीतल पेय की बोतल को सबूत मिटाने के लिए नहर में फेंक दिया, जिसमें पुलिस ने सबूत नष्ट करने की धारा भी जोड़ दी। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपित भूपेंद्र को दोषी करार दिया। वीरवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास व विभिन्न धाराओं में 62 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना राशि से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए।

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