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हरियाणा के सोनीपत में मादक पदार्थ तस्करी मामले में दंपत्ति सहित तीन दोषियों को अदालत ने 10 साल कैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सोनीपत: बहालगढ़ थाना क्षेत्र में कूरियर कंपनी के जरिए मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में दंपति सहित तीन आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कूरियर के जरिए करते थे तस्करी

गांव चुबकिया ताल चुरू राजस्थान निवासी सुमेर सिंह ने बताया कि वह बहालगढ़ स्थित कूरियर कंपनी में मैनेजर है। 12 मई 2018 को उनके कर्मी के पास किसी महिला ने कॉल कर कहा कि उनके पति सोमदत्त के नाम से कूरियर आना है, जो गोहाना भेजना है। जब पार्सल आया तो उसने महिला को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। जब पार्सल लेने महिला नहीं आई तो उसने पार्सल को देखा, जिसमें से तंबाकू की गंध आ रही थी। उसने बहालगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। बहालगढ़ चौकी पुलिस ने 15 मई 2018 को नायब तहसीलदार हवा सिंह पूनिया के सामने बैग की जांच की, जिसमें 62 किलो 900 ग्राम गांजा मिला।

आंध्र प्रदेश से की थी डिलीवरी

पुलिस जांच में पता चला कि गांजा की डिलिवरी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर से भटगांव के सोमदत्त ने की थी। आरोपित सोमदत्त करनाल जेल में बंद मिला। तत्कालीन जांच अधिकारी संदीप कुमार की टीम ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मादक पदार्थ को अपने रिश्तेदार दिल्ली के नरेला स्थित स्वतंत्र नगर निवासी संजय के साथ लेने गया था। वहां कूरियर से सोनीपत के बहालगढ़ भेजा था। आंध्र प्रदेश में आरोपितों ने होटल का कमरा संजय के नाम पर लिया था। पुलिस ने संजय व बाद में सोमदत्त की पत्नी पूजा को काबू कर लिया।

अदालत ने सुनाई दोषियों को सजा

पुलिस जांच में मादक पदार्थ तस्करी में तीनों आरोपियों को काबू कर अदालत में पेश किया, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने सोमदत्त, उसकी पत्नी पूजा व रिश्तेदार संजय को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को 10-10 साल कैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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