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हरियाणा के सोनीपत में युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को उम्रकैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को आठ माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Sonipat: बरोदा थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंद्र कौर की अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदलात ने दोषियों पर 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को आठ माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

शराब के ठेके के पास मारी थी युवक को गोली

गांव निजामपुर निवासी प्रवीन ने 30 जून 2021 को बरोदा थाना पुलिस को बताया कि गांव के ही जयदेव व एक अन्य ने उनके भाई प्रविंद्र की निजामपुर-भावड़ रोड पर शराब के ठेके के पास गोली मारकर हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रवीन ने बताया कि उनके भाई का जयदेव से कुछ माह पहले झगड़ा हुआ था, जिसकी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के समय उनका भाई शराब ठेके के बाहर खड़ा था। तभी बाइक पर आए हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बाद में दूसरे आरोपित की पहचान गांव के ही सुशील उर्फ मीठू के रूप में हुई थी।

सीआईए स्टाफ गोहाना ने की मामले में जांच

मामले की जांच सीआईए स्टाफ गोहाना को सौंपी गई। मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी पर पांच हजार का इनाम रखा गया। बाद में आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों ने कहासुनी की रंजिश में वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की थी। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. नरिंद्र कौर ने आरोपित जयदेव व सुशील उर्फ मीठू को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद व 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी।

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