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Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर है। कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय कांति बम और पिता कांति बम के खिलाफ 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर है। कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंदौर जिला न्यायालय ने अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अक्षय और उनके पिता को इस केस में कोर्ट में पेश होना था लेकिन दोनों गैरहाजिर रहे। अक्षय ने वकील के जरिए पारिवारिक कार्यक्रम होने और पिता ने बीमारी में बेड रेस्ट का हवाला देकर पेशी से हाजिर माफी मांगी थी। कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया। 8 जुलाई तक दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। 

फरियादी पक्ष ने कहा-जमानत रद्द की जाए 
फरियादी के वकील मुकेश देवल ने बताया कि 2007 में दर्ज हुए बलवा, मारपीट केस में पिछले महीने कोर्ट के आदेश पर धारा 307 बढ़ाई गई थी। 10 मई को सुनवाई हुई। फरियादी पक्ष की ओर से आवेदन पेश कर कहा कि मामले में अक्षय और उनके पिता पर गंभीर धारा जुड़ गई है। इसलिए इनकी जमानत रद्द की दी जाए।

माफी देने का अनुरोध किया 
इधर आरोपी अक्षय के वकील ने आवेदन पेश किया कि अक्षय आज पारिवारिक, सोशल कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। पेशी से हाजिरी माफी देने का अनुरोध किया। उनके पिता कांति ने बीमारी के कारण बेड रेस्ट के कारण हाजिर माफी का आवेदन दिया था। वकील देवल ने बताया कि कोर्ट ने तर्कों को सुनने के बाद दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

जानें पूरा मामला: आगजनी की धारा भी बढ़ाने की मांग
खजराना के युनूस पटेल से अक्षय और कांति का जमीन विवाद था। 2007 में इसे लेकर पथराव, बलवा आदि का मामला दर्ज कराया था। इसी की सुनवाई के दौरान पिछली पेशी में पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 293, 323, 506,147,148 के अलावा धारा 307 भी बढ़ा दी गई थी। फरियादी पक्ष का कहना है कि दोनों के खिलाफ इस मामले में आगजनी की धारा बढ़ाने की मांग भी की गई है। इस केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। लेकिन अक्षय बम और उनके पिता कोर्ट में पेश नहीं हुए।

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