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MP Driving License New Rule: मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार, 4 अक्टूबर को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए नई व्यवस्था लागू की है। परिवहन विभाग अब इनकी डिजिटल कॉपी जारी करेगा। वाहन चालकों को बाहर से प्रिंट कराना होगा।

MP Driving License New Rule: मध्य प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ ऑफिस में बार-बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। परिवन विभाग ने शुक्रवार, 4 अक्टूबर को नई व्यवस्था लागू कर दी है। पंजीयन और टेस्ट के बाद परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के ई-कार्ड जारी करेगा। जिसे खुद से प्रिंट कर सकेंगे। इससे वाहन चालकों का पैसा और समय दोनों बचेगा। बाबू और बिचौलिए भी बार-बार परेशान नहीं करेंगे।   

दरअसल, राजस्थान और केरल में यह व्यवस्था पहले से लागू है। मध्य प्रदेश में स्मार्ट चिप कंपनी से जारी मतभेद के बाद की मोहन यादव सरकार ने यहां भी नई व्यवस्था लागू कर दी। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। स्मार्ट चिप कंपनी ने लंबित भुगतान के चलते 30 सितंबर से कामकाज बंद कर दिया है। लर्निंग लाइसेंस अब भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलते थे। नई व्यवस्था के तहत लाइट ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन कॉर्ड भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। 

200 रुपए अतिरिक्त शुल्क से राहत 
आरटीओ कार्यालय में अभी कार्ड प्रिंट कराने के लिए वाहन चालकों को अतिरिक्त 200 रुपए चुकाने पड़ते थे। अब वह बाहर से भी कॉर्ड प्रिंट करा सकेंगे। मार्केट में 20 से 50 रुपए में यह कार्ड प्रिंट हो जाएगा। परिवहन कार्यालय बार-बार जाने से भी राहत मिलेगी। 

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ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे ई-ड्राइविंग लाइसेंस 
वाहन चालक परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल पर अपना आवेदन नंबर अथवा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर के साथ जन्म तिथि डालकर ड्राइविंग लाइसेंस डाउन लोड कर सकेंगे। उक्त जानकारी डालने के बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा। जिसे डालते ही परमानेंट लाइसेंस की ई-कॉपी दिखने लगेगी। 

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400 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार 
मध्य प्रदेश सरकार की इस नई व्यवस्था से प्रदेशभर से सभी आरटीओ ऑफिस में काम कर रहे स्मार्ट चिप कंपनी के 400 से अधिक कर्मचारियों पर रोजगार का संकट मडराने लगा है। विभाग के कर्मचारी भी इस निर्णय से बहुत खुश नहीं हैं। उन्हें वर्कलोड बढ़ने की चिंता सता रही है। 

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