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Bhopal: गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही और उसकी मृत्यु होने पर इब्राहिमपुर रोड स्थित भोपाल हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

सचिन सिंह बैस भोपाल: गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही और उसकी मृत्यु होने पर इब्राहिमपुर रोड स्थित भोपाल हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। महिला की मृत्यु को गंभीरता से लेते हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मामले की जांच करवाई थी। जिसमें लापरवाही की बात सामने आई। इसी रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर व अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के बाद अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया। 

सीएमएचओ डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि बैरसिया के मेंगीपुरा निवासी 33 वर्षीय महिला का प्रसव पिछले साल 22 अक्टूबर को भोपाल हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर में हुआ था। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर महिला को भोपाल रेफर किया गया। भोपाल लाते समय पर महिला की मृत्यु हो गई थी। 

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10 घंटे तक अस्पताल में रखा
मामले की जांच में कमेटी ने पाया कि महिला को लगभग साढ़े 10 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रखने के बाद डिलीवरी करवाई गई। साथ ही किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा महिला का परीक्षण नहीं किया गया। अस्पताल में बल्ड बैंक ना होने पर भी रैफर ना करते हुए अस्पताल में ही सिजेरियन डिलीवरी का निर्णय लिया। रेफर करते समय भी अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही सामने आई है।

लापरवाही बरतने पर लाइसेंस निरस्त
सीएमएचओ डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव सेवाएं दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा हाईरिस्क के रूप में चिह्नित महिला को अस्पताल द्वारा निर्धारित चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के तहत उपचारित नहीं किया गया। अस्पताल की लापरवाही को देखते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है।

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