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MP News: लोकायुक्त की टीम ने झाबुआ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा में पदस्थ एक डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के लिए 50 हजार रुपए की मांग की थी।

प्रशांत शुक्ला, भोपाल। झाबुआ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा में पदस्थ एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में 50 हजार की रिश्वत मांगी। इसके बाद वह 40 हजार लेने को तैयार हो गया। शिकायतकर्ता जैसे ही रिश्वत की राशि लेकर उसे देने पहुंचा ,तो उसे कहीं से भनक लग गई। उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया। हालांकि लोकायुक्त की टीम ने डिमांड वार्ता के आधार पर उसके खिलाफ विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7 के तहत केस दर्ज कर लिया।

लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार दिनेश मकवाना पिता स्व.लालचंद मकवाना, उम्र 42 वर्ष, ग्राम कल्लीपुरा जिला झाबुआ में रहते हैं। विगत 29 अक्टूबर को उनके चाचा के लड़के की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। जिसका पोस्टमार्टम 30. अक्टूबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा में हुआ था।

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50 हजार रुपए मांगे थे रुपए
इस दौरान आरोपी डॉक्टर अर्पित कुमार नायक द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में आवेदक से 50,000- रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसके संबंध में आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त इंदौर राजेश सहाय को मामले की शिकायत की गई। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त की टीम ने डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। 

लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया
लोकायुक्त की टीम सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र कल्याणपुर पहुंची तो उसे पता चल गया। वहीं उसने आवेदक के द्वारा दी जा रही रिश्वत राशि लेने से मना करने लगा। पास ही खड़ी लोकायुक्त टीम ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर ट्रैप से जुड़ी कार्यवाही संपन्न की। लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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